School Dise पेज में आप सभी का स्वागत है. इस वेबसाइट पर आपको राजस्थान शिक्षा विभाग से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेगी . जिसमे शिक्षा विभाग से सम्बंधित विभिन्न प्रकार के फॉर्म, MDM से सम्बंधित प्रपत्र, मेडिकल अवकाश के लिए आवेदन फॉर्मेट, अवकाश स्वीकृति फॉर्मेट-संस्थापन शाखा, Pl form pdf rajasthan pdf download in english & Hindi, आदि सम्मिलित है.

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एक कैलेण्डर वर्ष में शैक्षिक कार्मिको को अधिकतम 15 दिवसों का उपार्जित अवकाश देय होता है जबकि मंत्रालयिक कर्मचारियों को 30 दिवसों उपार्जित अवकाश देय होता है. प्रोबेशनर कार्मिक को यह अवकाश देय नही होगा. स्थायीकरण तिथि से प्रोबेशनर कार्मिक को उपार्जित अवकाश स्वत्व प्रदान किया जाता है. निजी व अन्य कारणों से उपार्जित अवकाश का उपभोग करने पर कार्मिक की सेवा पुस्तिका के लीव अकाउंट में से इसे डेबिट कर दिया जाता है. एक वित्तीय वर्ष में 15 दिवस के उपार्जित अवकाश के समर्पण पर नकदीकरण किया जा सकता है. जिसे कार्मिक के PL खाते से डेबिट किया जायेगा.
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Rajasthan PL Leave RSR Rule
आर. एस.आर. के नियम 91,92, व 94 के अंतर्गत उपार्जित अवकाश से सम्बंधित सभी आदेश जारी किये जाते है.
- सेवा नियम 91 (3) के अनुसार DDO एक समय में 120 दिनों तक का यह अवकाश स्वीकृत कर सकता है.
- उपार्जित अवकाश के आवेदन हेतु GA 45, GFAR 64 प्रारूप का उपयोग किया जाता है.
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PL Form Rajasthan Related FAQs
प्रोबेशनर कार्मिक अपने स्थायीकरण का आदेश जारी होने के बाद अपने खाते में उपस्थित अवकाश का अधिकतम 15 का उपयोग क्र सकता है .