PL Form Rajasthan PDF Download for Surrender & Other Leave

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PL Form Rajasthan

PL Surrender Form pdf download below

एक कैलेण्डर वर्ष में शैक्षिक कार्मिको को अधिकतम 15 दिवसों का उपार्जित अवकाश देय होता है जबकि मंत्रालयिक कर्मचारियों को 30 दिवसों उपार्जित अवकाश देय होता है. प्रोबेशनर कार्मिक को यह अवकाश देय नही होगा. स्थायीकरण तिथि से प्रोबेशनर कार्मिक को उपार्जित अवकाश स्वत्व प्रदान किया जाता है. निजी व अन्य कारणों से उपार्जित अवकाश का उपभोग करने पर कार्मिक की सेवा पुस्तिका के लीव अकाउंट में से इसे डेबिट कर दिया जाता है. एक वित्तीय वर्ष में 15 दिवस के उपार्जित अवकाश के समर्पण पर नकदीकरण किया जा सकता है. जिसे कार्मिक के PL खाते से डेबिट किया जायेगा.

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Rajasthan PL Leave RSR Rule

आर. एस.आर. के नियम 91,92, व 94 के अंतर्गत उपार्जित अवकाश से सम्बंधित सभी आदेश जारी किये जाते है.

  • सेवा नियम 91 (3) के अनुसार DDO एक समय में 120 दिनों तक का यह अवकाश स्वीकृत कर सकता है.
  • उपार्जित अवकाश के आवेदन हेतु GA 45, GFAR 64 प्रारूप का उपयोग किया जाता है.

PL Form Rajasthan Related FAQs

प्रोबेशनर कार्मिक उपार्जित अवकाश का नकदीकरण कब कर सकता है ?

प्रोबेशनर कार्मिक अपने स्थायीकरण का आदेश जारी होने के बाद अपने खाते में उपस्थित अवकाश का अधिकतम 15 का उपयोग क्र सकता है .
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