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एक कैलेण्डर वर्ष में शैक्षिक कार्मिको को अधिकतम 15 दिवसों का उपार्जित अवकाश देय होता है जबकि मंत्रालयिक कर्मचारियों को 30 दिवसों उपार्जित अवकाश देय होता है. प्रोबेशनर कार्मिक को यह अवकाश देय नही होगा. स्थायीकरण तिथि से प्रोबेशनर कार्मिक को उपार्जित अवकाश स्वत्व प्रदान किया जाता है. निजी व अन्य कारणों से उपार्जित अवकाश का उपभोग करने पर कार्मिक की सेवा पुस्तिका के लीव अकाउंट में से इसे डेबिट कर दिया जाता है. एक वित्तीय वर्ष में 15 दिवस के उपार्जित अवकाश के समर्पण पर नकदीकरण किया जा सकता है. जिसे कार्मिक के PL खाते से डेबिट किया जायेगा.
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आर. एस.आर. के नियम 91,92, व 94 के अंतर्गत उपार्जित अवकाश से सम्बंधित सभी आदेश जारी किये जाते है.
- सेवा नियम 91 (3) के अनुसार DDO एक समय में 120 दिनों तक का यह अवकाश स्वीकृत कर सकता है.
- उपार्जित अवकाश के आवेदन हेतु GA 45, GFAR 64 प्रारूप का उपयोग किया जाता है.
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प्रोबेशनर कार्मिक उपार्जित अवकाश का नकदीकरण कब कर सकता है ?

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